हरियाणा सरकार ने महामारी से प्रभावित मजदूरों, दुकानदारों को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि के लिए आवेदन शुरू

 असंगठित मजदूरों को मिलेंगा 5000 रुपये का लाभ , जानिए कैसे करना होगा आवेदन 

                                           

हरियाणा श्रम कल्याण योजना 

हरियाणा सरकार ने छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो-रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 5,000-5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की, जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है


राहत उपायों का विवरण देते हुए, खट्टर ने कहा कि निर्माण श्रमिकों और ऑटो-रिक्शा चालकों जैसे असंगठित क्षेत्र में लगे 12 लाख परिवारों को 5,000-5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।  यह पैकेज 600 करोड़ रुपये का है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को योजना का लाभ आसानी से मिले, एक पोर्टल तैयार किया गया है और पोर्टल पर पंजीकरण 18 जून से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे लोगों को भी 5,000-5,000 रुपये देने की घोषणा की। इस पर 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यह फंड 1996 के एक ऐक्ट से बना है। जो इस तरह की संकट के घड़ी में काम आई है।


Comments

Popular posts from this blog

SSC GD Constable Recruitment 2021: जीडी कॉन्स्टेबल के साथ BSF में भी हो रहीं बंपर भर्तियां, जानें कब जारी होगा CRPF और CISF का नोटिफिकेश

Haryana ITI Admission Online Form Start

ई-श्रम कार्ड क्या है? e-shram Card Benefit और e-Shram Card Online Apply कैसे करे | NDUW e shram card registration