हरियाणा सरकार ने महामारी से प्रभावित मजदूरों, दुकानदारों को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि के लिए आवेदन शुरू
असंगठित मजदूरों को मिलेंगा 5000 रुपये का लाभ , जानिए कैसे करना होगा आवेदन
हरियाणा श्रम कल्याण योजना
हरियाणा सरकार ने छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो-रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 5,000-5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की, जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है
यह सुनिश्चित करने के लिए कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को योजना का लाभ आसानी से मिले, एक पोर्टल तैयार किया गया है और पोर्टल पर पंजीकरण 18 जून से शुरू होगा।
मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे लोगों को भी 5,000-5,000 रुपये देने की घोषणा की। इस पर 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
यह फंड 1996 के एक ऐक्ट से बना है। जो इस तरह की संकट के घड़ी में काम आई है।
किस किस को मिलेगा लाभ
*छोटे और सीमांत किसान
*छोटे और सीमांत किसान
*भूमिहीन कृषक
**बटाईदार
*मछुआरे
*पशुपालक
*बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक
*लेबलिंग और पैकेजिंग का कार्य करने वाले मजदूर
*रेहड़ी चालक
*फल सब्जी बेचने वाले
*आंगनबाड़ी कार्यकर्ता -सहायिका
* स्वास्थय कर्मी
*आशा वर्कर
*छोटे व् सीमांत दूकानदार व् अन्य
* E-rickshaw, Auto-Taxi चालक
ध्यान रखने योग्य बातें :-
योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है , और मजदूर के पास परिवार पहचान पत्र होना अति आवश्यक है ,बिना परिवार पहचान पत्र के कोई भी मजदूर इस योजना के लिए पात्र नहीं है ,लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र में कार्य विवरण ध्यान पूरक देख व् जांच लें यदि कोई मजदूर है तो परिवार पहचान पत्र में कार्य विवरण में पहले अपडेट करवाए ताकि आप लाभ से वंचित ना रहें ,
Update PPP as :-
1. Unorganized Worker
1. Unorganized Worker
2.PSU Employee. - Asha Worker-Aganbadi Worker - Choukidar - Asha Helper - Agwanbadi Helper,
उपरोक्त श्रेणी के मजदूर को ही लाभ दिया जायेगा ,
-वे मजदूर जिन्होने परिवार समृद्धि के लिए आवेदन किया है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते है ,
-भवन निर्माण के कोई भी मजदूर इनके लिए आवेदन ना करे , इस श्रेणी के मजदूरों के लिए सरकार अलग से 5000 हज़ार रूपये की राशि देनी का कार्य कर रही है

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